खाद्य सुरक्षा विभाग ने Lotte Choco Pie को असुरक्षित घोषित किया, बिक्री-भंडारण पर तत्काल रोक

दुर्ग। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने लैब रिपोर्ट के आधार पर Lotte Choco Pie के एक बैच को असुरक्षित घोषित कर दिया है। दुर्ग जिले में इस बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। लैब रिपोर्ट में उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक पाए जाने की पुष्टि हुई है। लैब रिपोर्ट में खुलासा खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुर्ग ने Lotte Choco Pie, ब्रांड-लोट्टे, पैक 672 ग्राम का नमूना जांच के लिए कैली लैब प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल भेजा था। जांच रिपोर्ट क्रमांक R-0565/2026 दिनांक 21 जुलाई 2026 के अनुसार उत्पाद में निर्धारित सीमा से अधिक परिरक्षक मिला। इसके आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत उत्पाद को ‘असुरक्षित’ घोषित किया गया। प्रभावित बैच का विवरण: - बैच नंबर: NM10DC2 - निर्माण तिथि: 10 अप्रैल 2026 - समाप्ति तिथि: 9 अप्रैल 2027 जनस्वास्थ्य को खतरा देखते हुए इस बैच के उत्पाद के विक्रय और उपभोग पर रोक लगाई गई है। विक्रय, भंडारण और वितरण पर रोक जिला प्रशासन ने दुर्ग जिले के सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों, वितरकों, थोक और खुदरा विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि उक्त बैच वाले Lotte Choco Pie की बिक्री, भंडारण एवं वितरण त्काल बंद करें। व्यवसायियों को कहा गया है कि यदि उनके पास संबंधित स्टॉक है तो उसे बाजार से वापस मंगाएं और इसकी सूचना आयुक्त, खाद्य सुरक्षा तथा संबंधित कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में दें। वापस मंगाए गए उत्पाद का निपटान FSSAI अधिनियम 2006 और नियम 2011 के अनुसार किया जाएगा। नियम तोड़ने पर वैधानिक कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और उत्पाद बेचने/वितरित करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित बैच का स्टॉक वापस मंगाने की प्रक्रिया की निगरानी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।