रायपुर। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए। अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधित नीति-2026 को कार्योत्तर अनुमोदन, अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी में 10 प्रतिशत आरक्षण और फिल्म हनुमान अंश को टैक्स फ्री करने पर मुहर लगी।
संशोधित नीति में प्रावधान है कि मेरिट में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ मूल निवासी को वरीयता मिलेगी। अनुभव के 30 अंकों में शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक सत्र में न्यूनतम 5 माह पढ़ाने पर 5 अंक मिलेंगे। पूर्व नीति में यह लाभ स्पष्ट नहीं था।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा। मानदेय में कालखंड की जगह कार्य-दिवस आधारित व्यवस्था लागू होगी। कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश के प्रावधान भी स्पष्ट किए गए।
पूर्व अग्निवीरों को पुलिस में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल में जेल प्रहरी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम 2026 का अनुमोदन किया गया है, जिसमें नियुक्ति, सेवा शर्तें और चयन प्रक्रिया तय की गई है।