बालोद। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर जिले के शासकीय निर्माण कार्यों में खनिज राजस्व मद की रॉयल्टी और जिला खनिज संस्थान न्यास DMF राशि का ब्यौरा अद्यतन किया जा रहा है। खनिज शाखा ने सभी विभागों, निर्माण एजेंसियों और अधिकारियों को 5 दिवस में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
जारी पत्र में वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2025-26 तक कराए गए निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा देय रॉयल्टी और DMF के विरुद्ध जमा राशि और शेष भुगतान की जानकारी मांगी गई है। माहवार और दिनांकवार प्रारूप में विवरण के साथ चालान की प्रति या ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी देनी होगी। जानकारी विशेष वाहक या ई-मेल से खनिज शाखा कार्यालय भेजनी है। इससे संकलित डाटा तैयार कर मिलान किया जाएगा।
खनिज शाखा ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से हर माह की 5 तारीख तक जानकारी देना अनिवार्य होगा, निरंक होने पर भी निरंक रिपोर्ट देनी होगी। उद्देश्य खनिज राजस्व और DMF का सुव्यवस्थित अभिलेखीकरण, पारदर्शिता और समयबद्ध मिलान सुनिश्चित करना है।