Friday, 30 Oct 2026 हिंदी | EN
REGIONS

सरकारी नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नियम बदले

10 Sep 2026 56 views
सरकारी नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी, तृतीय-चतुर्थ श्रेणी भर्ती के नियम बदले

रायपुर। प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब इन पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है।

नए नियमों के तहत पदों को वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 7 समूहों में बांटा गया है। इनमें इंजीनियरिंग, स्नातक-स्नातकोत्तर, शिक्षा, वर्दीधारी सेवा, स्वास्थ्य, हायर सेकेंडरी और चतुर्थ श्रेणी स्तर के पद शामिल हैं।

नई व्यवस्था के तहत सामान्य पदों के लिए कॉमन परीक्षा और तकनीकी पदों के लिए जरूरत के अनुसार अलग परीक्षा ली जाएगी।

पदवार योग्यता-

इंजीनियरिंग: उप अभियंता के लिए संबंधित शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा या BE/B.Tech जरूरी।

स्नातक स्तर: श्रम, खाद्य और सहकारिता निरीक्षक के लिए स्नातक अनिवार्य।

सहायक ग्रेड-3 / DEO: स्नातक + कंप्यूटर डिप्लोमा + टाइपिंग परीक्षा।

वर्दीधारी: पुलिस, जेल, वन, आबकारी, परिवहन के लिए 12वीं पास + शारीरिक दक्षता परीक्षा।

पटवारी / हॉस्टल वार्डन: 12वीं + कंप्यूटर डिप्लोमा।

चतुर्थ श्रेणी: भृत्य, चौकीदार, माली, वार्ड ब्वाय के लिए 10वीं पास।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वर्गीकरण भर्ती प्रक्रिया को सरल और योग्यता आधारित बनाने के लिए किया गया है।